छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवश्यक निर्देश
1. संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अनुसार जो संशोधन अधिनियम 1976 के अनुरुप ही जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी | द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। |
2. प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं पूर्व के प्रवेशार्थी को आय प्रमाण पत्र उसी प्रवेष सत्र का सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
३. छात्रवृत्ति की मंजूरी सितंबर में अथवा प्रवेश लेने की अंतिम तिथि से एक माह के अंदर जारी की जानी चाहिये।
4. छात्रवृत्ति की प्राप्ति की अवधि में छात्र/छात्रा की उपस्थिति संबंधित प्रत्येक विशयों में 75 होना अनिवार्य है।
5. छात्रवृत्ति का भुगतान शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा ।
6. अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता स्थायी प्रवेश लेने के उपरान्त ही होगी।
7. प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं में प्रवेश अगर महीने की 20 तारीख तक होगा, तभी उसे उस महीने की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।
8. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोशित की जावेगी।
9. इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति दी जाती है।
10. संपूर्ण छात्रवृत्तियों के लिये छात्रों को चाहिये कि कार्यालय से संपर्क बनाये रखें। समय समय पर निकाले जाने वाली सूचनाओं पर ध्यान दें।
11. आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण कर, निश्चित तिथि तक जमा करें । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा।
12. छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम नहीं होनी चाहिये अन्यथा वे छात्रवृत्ति के लिये अपात्र माने जायेंगे।